“Income Certificate for Scholarships and Government Schemes”

आय प्रमाण पत्र सबके लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। यह स्कॉलरशिप, राशन कार्ड ,सरकारी योजनाओं, लोन, और अन्य लाभों के लिए आवश्यक होता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से बनवाया जा सकता है। नीचे ऑनलाइन करने का ( step by step process) दिए गए

चरण 1: इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं


अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या सिटीजन सर्विस पोर्टल (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए edistrict.up.gov.in) पर जाएं। और अगर आप बिहार से है तो serviceonline.bihar.gov.in इन पर जाए | वहां “आय प्रमाण पत्र” आवेदन का विकल्प चुनें।

.चरण 2: रजिस्ट्रेशन और लॉगिन

यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो आपको पहली बार पोर्टल पर रजिस्टर करें। नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।

चरण 3: आवेदन पत्र भरें

.आय प्रमाण पत्र” आवेदन फॉर्म खोलें। इसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आय का स्रोत, और वार्षिक आय दर्ज करें। ध्यान रहे सभी जानकारी सही हो।

.चरण 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें:

.आधार कार्ड, वोटर आईडी, या पैन कार्ड (पहचान प्रमाण)

.राशन कार्ड, बिजली बिल, या पानी बिल (निवास प्रमाण)

.सैलरी स्लिप, आयकर रिटर्न, या अन्य आय प्रमाण

.पासपोर्ट साइज फोटो

.स्व-घोषणा पत्र

5: शुल्क भुगतान

आवेदन शुल्क (लगभग 15-50 रुपये, राज्य के अनुसार देना पर सकता है या किसी राज्य में फ्री भी हो सकता हैं) का भुगतान ऑनलाइन करें। यह UPI, डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है।

.चरण 6: आवेदन जमा करें

सभी जानकारी और दस्तावेज जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते है।

.चरण 7: सत्यापन और डाउनलोड

आवेदन जमा होने के बाद, तहसीलदार या संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। सत्यापन के बाद (7-15 दिनों में), आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है या कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त करें।

.ऑफलाइन प्रक्रिया:

स्थानीय तहसील या अपने आस पास के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं, फॉर्म भरें, दस्तावेज जमा करें, और शुल्क भुगतान करें उसके बाद। आपको अपना प्रमाण पत्र मिलेगा।

.नोट: प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर एक वर्ष तक होती है, और इसे नवीनीकृत करना पड़ सकता है।

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